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वाहन के लिए लोन

कार लोन के टैक्स लाभ क्या हैं?

What are the Tax Benefits of a Car Loan?

For the middle-class, purchasing a new car is nothing less than a milestone. Easier daily commute, frequent road trips with the family, or weekend hangouts with friends in the city, car makes everything convenient. And thanks to the availability of car loans, buying a new car has become more affordable on the pocket.

हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आज आप कार लोन पर टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं? हां, यह सही है! जैसे एजुकेशन या होम लोन जैसे अधिकांश लोन प्रॉडक्ट की तरह, आपका कार लोन भी बेहतरीन टैक्स लाभों के अधीन है जो आपको महत्वपूर्ण रूप से बचत करने में मदद कर सकता है. लेकिन ये लाभ कुछ शर्तों के साथ आते हैं.

ये शर्तें क्या हैं? क्या वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कार लोन टैक्स लाभ हैं? आप कार लोन पर टैक्स छूट का दावा कैसे कर सकते हैं? यहां वो सबकुछ दिया गया है जो आपको पता होना चाहिए.

कार लोन इनकम टैक्स लाभ कौन ले सकता है?

क्योंकि कार को भारत में लग्ज़री प्रोडक्ट माना जाता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति पर्सनल उपयोग के लिए वाहन खरीदता है, तो कार लोन पर किसी भी टैक्स कटौती के लिए पात्र नहीं है. क्योंकि वेतनभोगी व्यक्ति लोन के ब्याज भुगतान को खर्च के रूप में नहीं ले सकते हैं, इसलिए वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कार लोन पर कोई टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं है.

On the other hand, if you’re a self-employed individual or business owner, you can secure an affordable car loan for business purposes and claim the interest payment on the loan as a business expense. This way, your loan interest payments will be deducted from your taxable income.

In addition, you can also enjoy car loan tax benefits on the depreciation of your car and save significantly.

आप कार लोन टैक्स छूट का लाभ कैसे उठा सकते हैं?

1. आपको प्रामाणिक बिज़नेस उद्देश्यों के लिए कार का उपयोग दिखाना होगा

Since there is no car loan tax benefit for salaried employees, you need to show that you’re using the car for legitimate business needs and not personal use to enjoy tax savings.

2. आप केवल ब्याज को खर्च के रूप में ले सकते हैं

कार लोन टैक्स छूट का क्लेम करने के लिए, आप केवल लोन पर भुगतान किए गए ब्याज को खर्च के रूप में उठा सकते हैं, न कि मूल राशि. आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझें.

मान लीजिए कि बिज़नेस का मालिक कमर्शियल ज़रूरतों के लिए कार खरीदना चाहता है. वे एक वर्ष के लिए 12% पर ₹ 15 लाख का कार लोन लेते हैं. यहां, EMI ₹ 1,33,273 की राशि होगी, जिसमें से पहले महीने के लिए ब्याज ₹ 15,000 होगा, और मूल राशि ₹ 1,18,273 के बराबर होगी.

यहां, कोई व्यक्ति कार लोन इनकम टैक्स लाभ का लाभ उठाने के लिए केवल ₹ 15,000 के बिज़नेस खर्च के रूप में ब्याज का इस्तेमाल कर सकता है.

3. You can show the car as a depreciating asset

Another way to claim a car loan tax benefit is to show your car as a depreciating asset and treat this depreciation as an expense. You can easily claim the depreciation on your car at 15% every year. This will reduce your taxable profits and hence your tax liability.

What’s more, depreciation expense is exempted from tax whether you buy a car with a car loan or not.

4. पर्सनल और बिज़नेस दोनों आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार पर टैक्स लाभ

Now, there might be situations where an individual buys a vehicle for business and personal use. While you cannot claim tax benefits on a car loan for salaried employees for personal needs, you can still ensure tax savings in this case.

Here, you can divide the interest payment and depreciation in the ratio in which the car is used for personal and business purposes. So, if you use the car 60% of the time for business and 40% for personal use, you can claim only 60% of the expenses (interest and depreciation) as a business expense. This way, you’re still saving on your tax liability, albeit lower.

कार लोन टैक्स लाभ का क्लेम कैसे करें?

If you’re a salaried individual looking for tax savings on your new car loan, you cannot enjoy any tax benefits on a car loan for salaried employees. However, as a business owner, you can enjoy tax savings when filing your income tax return

कार लोन पर टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए, आपको बिज़नेस खर्च के रूप में भुगतान किए गए कार लोन के ब्याज को लिस्ट करना होगा. इसके लिए, आप अपने लेंडर से टैक्स सेविंग का लाभ उठाने के लिए कार लोन पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि को दर्शाते हुए ब्याज सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं.

इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर टैक्स लाभ

आज, EV सुविधाजनक, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल राइड की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन गए हैं. इलेक्ट्रिक कारें न केवल टिकाऊ और कुशल हैं, बल्कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कार लोन पर बेहतरीन टैक्स लाभ का लाभ उठा सकते हैं.

देश में ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 80EEB के तहत कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की. इस सेक्शन के तहत, उधारकर्ता ईवी खरीद के लिए लिए लिए गए लोन के ब्याज भुगतान पर ₹ 1,50,000 तक की टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं.

  • ईवी खरीद के लिए कार लोन पर टैक्स लाभ केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है. इसलिए, अगर आप एक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर हैं, तो आप टैक्स सेविंग के लिए पात्र नहीं हैं.
  • This is a one-time benefit. So, individuals looking to purchase their first EV for personal and commercial purposes can avail car loan tax benefits for salaried employees.
  • ध्यान दें कि ऐसी टैक्स कटौती केवल ईवी खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत लोन पर उपलब्ध है.

याद रखने लायक मुख्य बातें-

  1. अपने कार लोन पर टैक्स कटौतियों के लिए पात्र होने के लिए, आपको वैध बिज़नेस आवश्यकताओं के लिए कार का उपयोग करना होगा, न कि पर्सनल उद्देश्यों के लिए.
  2. टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए कार को बिज़नेस या बिज़नेस मालिक (अगर यह प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल या प्रोप्राइटरी फर्म है) के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए.
  3. इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर के पास टैक्स कटौती क्लेम को अस्वीकार करने की विवेकपूर्ण शक्ति है, अगर वे मानते हैं कि आप प्रोफेशनल या बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए कार का उपयोग नहीं कर रहे हैं.

निष्कर्ष

अब जब आप जानते हैं कि कार लोन इनकम टैक्स लाभ कैसे काम करते हैं, तो आप अपने कार लोन के ब्याज भुगतान पर काफी बचत कर सकते हैं. अपना आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए लेंडर से ब्याज सर्टिफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें.

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सामान्य प्रश्न

क्या कार खरीदने पर टीडीएस कटौती का क्लेम किया जा सकता है?

नहीं, कार खरीदने के लिए TDS कटौती लागू नहीं है. TDS केवल ब्याज, सैलरी, किराया आदि जैसे विशिष्ट ट्रांज़ैक्शन पर लागू होता है.

क्या कार लोन रोड टैक्स को कवर करता है?

क्या लोन कार पर 100% ऑन-रोड टैक्स को कवर करता है, यह लेंडर पर निर्भर करता है. कुछ लेंडर कार के लिए 100% फाइनेंसिंग प्रदान करते हैं, लेकिन अधिकांश लेंडर केवल कार की ऑन-रोड कीमत का 80 से 90% कवर करते हैं. ऑन-रोड कीमत में कार रजिस्ट्रेशन शुल्क, रोड टैक्स और बीमा शुल्क शामिल हैं.

क्या कार लोन पर कोई टैक्स छूट है?

स्व-व्यवसायी व्यक्ति या बिज़नेस के मालिक, जिन्होंने बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए कार खरीदी है, कार लोन पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. वे बिज़नेस के खर्च के रूप में ब्याज भुगतान का क्लेम कर सकते हैं और इनकम टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. वे वाहन के डेप्रिसिएशन पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, वेतनभोगी कर्मचारी अपने कार लोन पर किसी भी टैक्स छूट का क्लेम नहीं कर सकते हैं.

इनकम टैक्स से कौन से लोन छूट दी जाती है?

भारत में, व्यक्ति ITA के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन, विभिन्न सेक्शन के तहत होम लोन और बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए लिए लिए गए पर्सनल और कार लोन पर इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

क्या मैं सह-मालिक के रूप में 100% टैक्स लाभ का क्लेम कर सकता/सकती हूं?

Yes, 100% tax benefit can be claimed if the other co-owner does not claim their share of exemption. However, to avail of the benefit, a declaration for the same is required.

क्या कार लोन टैक्स को कम कर सकता है?

क्योंकि कार को भारत में लग्ज़री माना जाता है, इसलिए अगर आप पर्सनल उपयोग के लिए कार खरीदते हैं, तो आप किसी भी टैक्स कटौती के लिए पात्र नहीं हैं. हालांकि, अगर कार कमर्शियल उद्देश्य के लिए है, तो आप भुगतान किए गए ब्याज के आधार पर कुछ टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

क्या कार लोन 80C के तहत कवर किया जाता है?

कमर्शियल उद्देश्यों के लिए वाहन खरीदने के लिए स्व-व्यवसायी व्यक्तियों द्वारा लिए गए कार लोन 80C के तहत कवर किए जाते हैं. अगर कार पर्सनल उपयोग के लिए है, तो लोन 80 के अंदर किसी भी कटौती के लिए पात्र नहीं है.

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