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प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (PMAY-U 2.0 ISS) मूल PMAY-U CLSS स्कीम का नया संस्करण है, जिसे शहरी क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" प्रदान करने के मिशन को जारी रखने के लिए शुरू किया गया है. इस स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर खरीदने या दोबारा खरीदने के लिए PLI के माध्यम से पात्र परिवारों/लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है.
PMAY-U 2.0 ISS की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
2024 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) मूल PMAY-U स्कीम का विस्तार है, जिसे शहरी क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के मिशन को जारी रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह संशोधित स्कीम विभिन्न आय वर्गों के नागरिकों के लिए सुलभता, स्थिरता और बेहतर किफायत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है. PMAY-U 2.0 को पांच वर्षों (2024 से 2029) की अवधि में लागू किया जाएगा.
PMAY-U 2.0 सब्सिडी, पात्र लाभार्थियों के लिए घर का स्वामित्व अधिक किफायती बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय लाभ है.
आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं:
मान लीजिए कि लाभार्थी 12 वर्षों की अवधि के लिए 9% की मूल ब्याज दर पर ₹8 लाख का होम लोन लेता है. PMAY-U 2.0 के तहत, उन्हें पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी प्राप्त होगी.
PMAY अर्बन का उद्देश्य PMAY-U 2.0 ISS के तहत आने वाले शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए सहायता प्रदान करना है, जबकि PMAY रूरल में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह लाभ दिया जाता है. पात्रता मानदंड, आय की कैटेगरी और योजना को लागू करने वाली एजेंसियां अलग-अलग हो सकती हैं. PMAY होम लोन सब्सिडी के लाभ के लिए अप्लाई करने से पहले आवेदक को उपयुक्त PMAY स्कीम कैटेगरी के बारे में ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का लाभ उठाने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
घर के स्वामित्व की स्थिति: लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने नाम या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए.
कोई पूर्व सहायता नहीं: लाभार्थी परिवार ने पिछली हाउसिंग स्कीम या पहले किसी भी PMAY लाभ के तहत कोई केंद्रीय सहायता नहीं ली होनी चाहिए.
विवाहित जोड़े: विवाहित जोड़े के मामले में, इनकम पात्रता के अधीन, पत्नी या पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से केवल एक सब्सिडी का क्लेम किया जा सकता है.
लोन स्वीकृति की तिथि: सब्सिडी केवल 01.09.2024 को या उसके बाद स्वीकृत और डिस्बर्स किए गए होम लोन के लिए मान्य है.
सभी उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं की अपडेटेड आधार कार्ड कॉपी, चाहे वे लोन स्ट्रक्चर पर हों या नहीं.
माता-पिता (माता और पिता) की अपडेटेड आधार कॉपी मुख्य आवेदक/प्राथमिक उधारकर्ता.
सभी उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं की अपडेटेड आधार कॉपी अविवाहित बच्चों (आधार उपलब्ध न होने पर जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल ID भी लागू होती है).
मुख्य उधारकर्ता का आधार नंबर ऐक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए (OTP के उद्देश्य के लिए आवश्यक).
अगर ग्राहक ने PMAY यूनिफाइड पोर्टल पर स्वैच्छिक रूप से अप्लाई किया है, तो PMAY यूनिफाइड पोर्टल की स्वीकृति की हस्ताक्षरित कॉपी.
प्रधानमंत्री आवास योजना कैलकुलेटर या PMAY कैलकुलेटर एक आसान ऑनलाइन टूल है, जिसका उपयोग करके आप अपनी PMAY सब्सिडी राशि और कैटेगरी की गणना कर सकते हैं, जिसके तहत आप PM आवास योजना के लिए पात्र हैं.
आपको बस PMAY कैलकुलेटर में अपने परिवार की वार्षिक आय, लोन अवधि और लोन राशि दर्ज करनी है, और कुछ ही सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि PM आवास योजना में आप कितनी सब्सिडी के लिए पात्र हैं.
अगर आप सही चरणों का पालन करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार रखते हैं, तो PMAY होम लोन सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आसान हो जाता है.
आधिकारिक पीएमएवाय पोर्टल पर जाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत संबंधित कैटेगरी चुनें.
अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय की कैटेगरी, प्रॉपर्टी की जानकारी और संपर्क विवरण ध्यान से दर्ज करें.
आधार की सही जानकारी दें और जहां भी लागू हो, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें.
PMAY के पात्रता मानदंड के अनुसार आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
त्रुटियों से बचने के लिए फाइनल सबमिशन से पहले सभी जानकारी को अच्छे से पढ़ लें.
सबमिट करने के बाद, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस बाद में ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर नोट कर लें.
अप्लाई करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. सटीक जानकारी सबमिट करने से PMAY स्कीम के तहत सब्सिडी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.
PMAY-U 2.0 के तहत रजिस्टर करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
आधिकारिक PMAY-U 2.0 वेबसाइट पर लॉग-इन करें: PMAY-HFA (शहरी)
पात्रता चेक करने के लिए पूर्व-आवश्यक पैरामीटर अपडेट करें
अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें
साइट आपके आधार विवरण को सत्यापित करेगी और अगर वे सही हैं, तो आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अपना नाम, आय, पता, संपर्क नंबर, धर्म, जाति आदि जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, पेज के नीचे दिए गए बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप करें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें'
आप अपनी एप्लीकेशन और आधार नंबर की मदद से बाद में अपना विवरण चेक और एडिट कर सकते हैं
आवेदक आधिकारिक PMAY पोर्टल पर एप्लीकेशन ID, आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसे विवरण दर्ज करके PMAY का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. PMAY स्टेटस फीचर से लाभार्थी सब्सिडी के अप्रूवल और सत्यापन चरणों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं.
PMAY स्टेटस चेक करने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, संबंधित स्कीम कैटेगरी चुनें और पहचान के आवश्यक विवरण दर्ज करें. PMAY स्टेटस को नियमित रूप से ट्रैक करने से आवेदकों को PMAY स्कीम के तहत डॉक्यूमेंट अपडेट होने या सब्सिडी प्रोसेसिंग की समय-सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है.
नोडल एजेंसी द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद, लिंक किए गए लोन अकाउंट में होम लोन सब्सिडी क्रेडिट होने का कन्फर्मेशन दिखाई देता है.
PMAY एप्लीकेशन किन सामान्य कारणों से अस्वीकार होते हैं, यह समझ लेने से आवेदक को देरी से बचने और अप्रूवल की संभावनाएं बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
आय का विवरण गलत है:घोषित और सत्यापित आय मैच नहीं होने पर, एप्लीकेशन को अस्वीकार किया जा सकता है. यह सुनिश्चित करें कि आय से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट सही और अपडेटेड हैं.
आय की कैटेगरी के आधार पर अयोग्यता:अप्लाई करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप निर्दिष्ट आय वर्ग में ही आते हैं.
डुप्लिकेट एप्लीकेशन:एक ही नाम या आधार नंबर से एक से अधिक एप्लीकेशन सबमिट करने पर उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है.
अधूरा डॉक्यूमेंटेशन:डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होने या अस्पष्ट होने से प्रोसेसिंग में समस्या आ सकती है.
प्रॉपर्टी, लोन के लिए पात्र नहीं है:चुनी गई प्रॉपर्टी को PMAY के दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा.
पात्रता मानदंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने और पूरी, सटीक जानकारी सबमिट करने से समस्याओं को सुधारने और अप्रूवल की संभावनाएं बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
PMAY-U 2.0 स्कीम का ISS वर्टिकल EWS/LIG/MIG परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगा.
PMAY-U 2.0 के तहत लोन के लिए अप्लाई करने के लिए पात्रता मानदंड यहां दिए गए हैं
(आर्थिक रूप से कमज़ोर सेक्शन) कैटेगरी, जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख तक है
₹3 लाख से 6 लाख तक के LIG (कम आय वर्ग)
₹ 6 लाख से 9 लाख तक की आय सीमा वाले MIG (मध्यम आय वर्ग) लाभार्थी
घर की सकल आय को वार्षिक घरेलू आय माना जाएगा.
आवेदक ने राज्य या केंद्र सरकार से किसी अन्य हाउसिंग स्कीम से कोई लाभ नहीं लिया होना चाहिए
परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए
परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बेटियों और बेटों सहित) की कुल आय प्रति वर्ष ₹ 9 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
इस वर्टिकल के तहत केवल ₹25 लाख तक के लोन और ₹35 लाख तक की हाउस वैल्यू सब्सिडी के लिए पात्र होगी. यह मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के लिए मान्य है.
45 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया तक के घरों को क्रमशः BLC/AHP, ARH, ISS वर्टिकल के तहत सपोर्ट किया जाएगा. यह स्कीम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 30 वर्ग मीटर से कम कार्पेट एरिया वाले घरों के निर्माण में सहायता करेगी.
दीवारों के भीतर संलग्न क्षेत्र, कार्पेट बनाने के लिए वास्तविक क्षेत्र. इस क्षेत्र में आंतरिक दीवारों की मोटाई शामिल नहीं है.
लोन अकाउंट में DBT के माध्यम से 5 वार्षिक किश्तों में सब्सिडी जारी की जाएगी, बशर्ते लोन स्टैंडर्ड हो और सब्सिडी जारी करते समय लाइव हो और 50% से अधिक मूलधन बकाया है.
हां, लेकिन सब्सिडी लेने के लिए पात्र होने के लिए लोन की अवधि कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए.
अगर लाभार्थी लोन अकाउंट NPA है या बकाया मूलधन लोन राशि 50% से कम है, तो लाभार्थी के लिए सब्सिडी जारी नहीं की जाएगी.
सब्सिडी की राशि तय नहीं है, और यह लोन राशि पर निर्भर करती है. हालांकि, 12 वर्षों की अवधि के लिए दिए गए ₹8 लाख की लोन राशि के लिए अधिकतम ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी लिमिट की अनुमति है. अगर लोन राशि ₹8 लाख से कम है या अवधि 12 वर्ष से कम है, तो सब्सिडी राशि कम कर दी जाएगी और प्रो-दर आधार पर गणना की जाएगी. लाभार्थी ₹8 लाख से अधिक का लोन ले सकता है और अधिकतम ₹25 लाख तक का लोन ले सकता है, लेकिन ₹8 लाख से अधिक के लोन के लिए सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
हां, लेकिन स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार घर का कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर से कम होना चाहिए.
नहीं
हां, केवल तभी जब लाभार्थी घर का एकमात्र मालिक हो और उसने अकेले लोन लिया हो. अगर उधारकर्ता अविवाहित है और कमाई कर रहा है, तो वह माता-पिता/भाई-बहन के साथ लोन ले सकता है.
हां
नहीं, स्कीम भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है.
सब्सिडी की गणना केवल डिस्बर्स की गई लोन राशि पर प्रो-रेटा आधार पर की जाएगी.
PMAY-U 2.0 के तहत घरों का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसी अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और लाभार्थियों द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा. अन्यथा, सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और पहले से लीज़ की गई राशि की वसूली की जाएगी.
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