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प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (PMAY-U 2.0 ISS)

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (PMAY-U 2.0 ISS) मूल PMAY-U CLSS स्कीम का नया संस्करण है, जिसे शहरी क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" प्रदान करने के मिशन को जारी रखने के लिए शुरू किया गया है. इस स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर खरीदने या दोबारा खरीदने के लिए PLI के माध्यम से पात्र परिवारों/लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है.

    PMAY-U 2.0 ISS के लाभ

    PMAY-U 2.0 ISS की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • सब्सिडी लाभ

    PMAY - U 2.0 ISS के तहत, ₹ 01 लाख तक की स्वीकृत लोन राशि के साथ 2024 सितंबर 25 को या उसके बाद होम लोन स्वीकृत/डिस्बर्स किए गए उधारकर्ता ₹ 1,80,000/ तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं-*.

  • लंबी लोन अवधि

    इस स्कीम के तहत, सब्सिडी लाभ लगभग 12-वर्ष की लोन अवधि के लिए बनाए जाते हैं, लाभार्थी लेंडिंग संस्थान के साथ अपने एग्रीमेंट के आधार पर लंबी लोन अवधि का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्याज सब्सिडी केवल लोन के पहले ₹8 लाख पर लागू होती है और इसकी गणना 12-वर्ष की अवधि के आधार पर की जाती है. सब्सिडी लेने के लिए पात्र होने के लिए लोन की अवधि कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए.

     

  • महिला सशक्तीकरण

    प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में महिलाओं के सह-स्वामित्व को अनिवार्य करके महिलाओं के स्वामित्व को बढ़ावा देता है. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को घर के मालिक बनने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना है.

  • लाभार्थी

    3 लाख तक की वार्षिक घरेलू आय वाले EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर सेक्शन) कैटेगरी के लाभार्थी, ₹3 लाख से 6 लाख तक के LIG (कम आय वर्ग) के लाभार्थी और ₹6 लाख से 9 लाख तक की आय सीमा वाले MIG (मध्यम आय वर्ग) लाभार्थी ISS स्कीम के लिए पात्र होंगे.

  • सस्टेनेबिलिटी फोकस

    पर्यावरण अनुकूल निर्माण विधियों को अपनाने, हरित प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा-कुशल डिजाइन को बढ़ावा देने और स्थायी निर्माण सामग्री का उपयोग करने पर जोर. इस दृष्टिकोण का उद्देश्य न केवल किफायती आवास प्रदान करना है, बल्कि जलवायु चुनौतियों के खिलाफ पर्यावरण की जिम्मेदारी और लचीलापन भी सुनिश्चित करना है.

  • अतिरिक्त लोन का विकल्प

    PMAY-U 2.0 ISS के तहत ऑफर किए जाने वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

2024 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) मूल PMAY-U स्कीम का विस्तार है, जिसे शहरी क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के मिशन को जारी रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह संशोधित स्कीम विभिन्न आय वर्गों के नागरिकों के लिए सुलभता, स्थिरता और बेहतर किफायत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है. PMAY-U 2.0 को पांच वर्षों (2024 से 2029) की अवधि में लागू किया जाएगा.

  • PMAY-U 2.0 का उद्देश्य EWS, LIG और MIG के लिए हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना है

  • अधिकतम सब्सिडी लिमिट: ₹ 1.80 लाख

  • स्कीम की अवधि: 2024 से 2029 तक ऐक्टिव

  • 01.09.2024 को या उसके बाद स्वीकृत और डिस्बर्स किए गए लोन के लिए मान्य

  • ₹25 लाख तक के होम लोन के लिए मान्य

  • ₹35 लाख तक की हाउस वैल्यू

PMAY-U 2.0 सब्सिडी क्या है?

PMAY-U 2.0 सब्सिडी, पात्र लाभार्थियों के लिए घर का स्वामित्व अधिक किफायती बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय लाभ है.

आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं:

मान लीजिए कि लाभार्थी 12 वर्षों की अवधि के लिए 9% की मूल ब्याज दर पर ₹8 लाख का होम लोन लेता है. PMAY-U 2.0 के तहत, उन्हें पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी प्राप्त होगी.

PMAY-U 2.0 ISS के लिए कौन पात्र है

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का लाभ उठाने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  •  

    घर के स्वामित्व की स्थिति: लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने नाम या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए.

     

  •  

    कोई पूर्व सहायता नहीं: लाभार्थी परिवार ने पिछली हाउसिंग स्कीम या पहले किसी भी PMAY लाभ के तहत कोई केंद्रीय सहायता नहीं ली होनी चाहिए.

     

  •  

    विवाहित जोड़े: विवाहित जोड़े के मामले में, इनकम पात्रता के अधीन, पत्नी या पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से केवल एक सब्सिडी का क्लेम किया जा सकता है.

     

  •  

     

    लोन स्वीकृति की तिथि: सब्सिडी केवल 01.09.2024 को या उसके बाद स्वीकृत और डिस्बर्स किए गए होम लोन के लिए मान्य है.

     

PMAY-U 2.0 के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की लिस्ट

  • सभी उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं की अपडेटेड आधार कार्ड कॉपी, चाहे वे लोन स्ट्रक्चर पर हों या नहीं.

  • माता-पिता (माता और पिता) की अपडेटेड आधार कॉपी मुख्य आवेदक/प्राथमिक उधारकर्ता.

  • सभी उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं की अपडेटेड आधार कॉपी अविवाहित बच्चों (आधार उपलब्ध न होने पर जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल ID भी लागू होती है).

  • मुख्य उधारकर्ता का आधार नंबर ऐक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए (OTP के उद्देश्य के लिए आवश्यक).

  • अगर ग्राहक ने PMAY यूनिफाइड पोर्टल पर स्वैच्छिक रूप से अप्लाई किया है, तो PMAY यूनिफाइड पोर्टल की स्वीकृति की हस्ताक्षरित कॉपी.

PMAY कैलकुलेटर क्या है

प्रधानमंत्री आवास योजना कैलकुलेटर या PMAY कैलकुलेटर एक आसान ऑनलाइन टूल है, जिसका उपयोग करके आप अपनी PMAY सब्सिडी राशि और कैटेगरी की गणना कर सकते हैं, जिसके तहत आप PM आवास योजना के लिए पात्र हैं.

आपको बस PMAY कैलकुलेटर में अपने परिवार की वार्षिक आय, लोन अवधि और लोन राशि दर्ज करनी है, और कुछ ही सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि PM आवास योजना में आप कितनी सब्सिडी के लिए पात्र हैं.

    PM आवास योजना के तहत कौन रजिस्टर कर सकता है

  • झुग्गियों में रहने वाले लोग

    जो लोग अत्यंत गरीब निवासों में रहते हैं, जिनमें पीने का पानी, उचित बुनियादी ढांचे की कमी और स्वच्छता जैसी कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, वे इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं

  • अन्य तीन कैटेगरी के लोग

    EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (कम आय वर्ग), और MIG (मध्यम आय वर्ग) इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं

PMAY-U 2.0 के लिए कैसे अप्लाई करें

PMAY-U 2.0 के तहत रजिस्टर करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
 

    1

    लॉग-इन विवरण

    आधिकारिक PMAY-U 2.0 वेबसाइट पर लॉग-इन करें: PMAY-HFA (शहरी)

    2

    योग्यता की जांच

    पात्रता चेक करने के लिए पूर्व-आवश्यक पैरामीटर अपडेट करें

    3

    निजी जानकारी

    अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें

    4

    आधार का सत्यापन

    साइट आपके आधार विवरण को सत्यापित करेगी और अगर वे सही हैं, तो आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अपना नाम, आय, पता, संपर्क नंबर, धर्म, जाति आदि जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी

    5

    कैप्चा दर्ज करें

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