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एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस 5.0) के बारे में

वैश्विक आर्थिक व्यवधानों के कारण बिज़नेस को होने वाले लिक्विडिटी तनाव के मद्देनजर, भारत सरकार ने मौजूदा उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस 5.0) शुरू की है.
 

इस स्कीम का उद्देश्य सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित अतिरिक्त क्रेडिट के माध्यम से बिज़नेस उद्यमों, MSME और पात्र गैर-MSME को अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने, बिज़नेस की निरंतरता बनाए रखने और शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी की कमी को पूरा करने में सक्षम बनाना है.

ECLGS पात्रता

  • सभी एमएसएमई और गैर-एमएसएमई बिज़नेस उद्यम जिनके पास सदस्य उधार देने वाले संस्थानों के साथ मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमा है, पात्र हैं.

  • 31 मार्च 2026 को उधारकर्ता का अकाउंट नियमित और बकाया नहीं होना चाहिए (कोई एनपीए या 2-3 महीने लंबित नहीं).

  • स्कीम केवल लेंडिंग संस्थान के मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए मान्य है.

  • पात्र उधारकर्ता Q4 FY 2025-26 के दौरान पीक वर्किंग कैपिटल उपयोग के 20% तक का अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रति उधारकर्ता अधिकतम ₹100 करोड़ के अधीन है.

  • स्कीम प्रदान करती है:

    • 100% MSME के लिए गारंटी कवरेज

    • 90% गैर-एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर के लिए गारंटी कवरेज
       

  • स्कीम के तहत कोई गारंटी फीस देय नहीं है.

  • इंक्रीमेंटल लोन के लिए कोई अतिरिक्त कोलैटरल आवश्यक नहीं है.

  • लोन एक अलग कार्यशील पूंजी टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल) अकाउंट के रूप में प्रदान किया जाता है.

धोखाधड़ी से सावधान रहें!

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    https://www.tatacapital.com से शुरू होने वाले लिंक पर ही विश्वास करें

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    किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में भुगतान न करें.

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