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एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के बारे में

कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले आर्थिक संकट के मद्देनजर, भारत के वित्त मंत्रालय ने हमारे मौजूदा बिज़नेस उद्यमों/MSME के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए अपनी वर्तमान एसेट बनाने और या परिचालन देयताओं को पूरा करने और अपने बिज़नेस को फिर से शुरू करने के लिए ₹20 लाख करोड़ के कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के हिस्से के रूप में एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की घोषणा की.

ECLGS पात्रता

  • सभी बिज़नेस उद्यम/MSME उधारकर्ता/व्यक्तिगत अकाउंट, जिनका सभी सदस्य लोन संस्थानों में संयुक्त बकाया लोन 29.02.2020 तक ₹ 50 करोड़ तक है और FY 2019-20 के लिए ₹ 250 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर है.
  • स्कीम के तहत पात्र होने के लिए 29 फरवरी 2020 तक उधारकर्ता के अकाउंट के बकाया की अवधि 60 दिनों से कम होनी चाहिए.
  • बिज़नेस उद्यमों/MSME/व्यक्तियों को प्रदान किए गए लोन स्कीम के तहत पात्र होंगे.
  • स्कीम TCHFL और TCFSL के मौजूदा ग्राहकों के लिए मान्य है.
  • बिज़नेस उद्यमों/MSME/व्यक्तिगत उधारकर्ता को ऐसे सभी मामलों में GST रजिस्टर होना चाहिए, जहां ऐसा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. यह शर्त उन बिज़नेस उद्यमों/MSME/व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिन्हें GST रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है.

ECLGS के बारे में विस्तृत दिशानिर्देशों और सामान्य प्रश्न के लिए, यहां जाएं https://www.eclgs.com/

टाटा कैपिटल लिमिटेड - सामान्य प्रश्न

एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अप्लाई करने वाले मौजूदा रिटेल लोन और नॉन-रिटेल ग्राहक को 'अधिक जानें' बटन पर क्लिक करके यहां सामान्य प्रश्न देखना चाहिए:

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - सामान्य प्रश्न

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