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इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंटभारत में एजुकेशन लोन

भारत या विदेश में पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन की आवश्यकता है? एजुकेशन लोन के लिए आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट होने से एप्लीकेशन प्रोसेस बेहद आसान हो जाता है. आप सेक्योर्ड या नॉन-कोलैटरल एजुकेशन लोन में होने वाली देरी से बच सकते हैं और एडमिशन से पहले लोन की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए, टाटा कैपिटल से एजुकेशन लोन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे आईडी, और एड्रेस प्रूफ, एडमिशन लेटर, अकादमिक रिकॉर्ड आदि के बारे में जानने के लिए इस क्विक गाइड को देखें.
 

  • फोटो
  • फोटो पहचान पत्र
  • आपके वोटर ID/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की एक कॉपी
  • Permanent Account Number OR Form 60 (wherever applicable)
  • एड्रेस प्रूफ:
  • आपके वोटर ID/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की एक कॉपी
  • हस्ताक्षर सत्यापन
  • इनकम प्रूफ- पिछले 2 वर्षों का फॉर्म 16 और पिछले 6 महीनों के अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी सबमिट करें
  • सैलरी स्लिप: पिछले तीन महीनों की आपकी सैलरी स्लिप की एक कॉपी
  • फोटो
  • फोटो पहचान पत्र
  • आपके वोटर ID/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की एक कॉपी
  • Permanent Account Number OR Form 60 (wherever applicable)
  • एड्रेस प्रूफ- आपकी वोटर ID/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की एक कॉपी
  • हस्ताक्षर सत्यापन
  • आय का प्रमाण
  • इनकम टैक्स रिटर्न, लाभ और हानि, बैलेंस शीट और पिछले 6 महीनों के आपके बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी

शिक्षा के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट सह-आवेदक के साथ लोन

अगर आप को-आवेदक के साथ एजुकेशन लोन फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे:

आवेदक:

  • पहचान का प्रमाण: आपकी वोटर ID/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की एक कॉपी

  • पते का प्रमाण: आपकी वोटर ID/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की कॉपी

  • मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और एंट्रेंस एग्जाम स्कोर की एक कॉपी

  • एडमिशन प्रूफ: एडमिशन का कन्फर्मेशन, ऑफर/स्वीकृति पत्र, I-20 (USA के लिए)
     

सह-आवेदक:

पहचान और पते का प्रमाण: वोटर ID/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की एक कॉपी

  • वेतनभोगी को-आवेदक के लिए: फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
  • स्व-व्यवसायी को-आवेदक के लिए: बिज़नेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, GST रजिस्ट्रेशन, ITR
     

ध्यान दें: अगर आवश्यक हो तो टाटा कैपिटल अतिरिक्त एजुकेशन लोन डॉक्यूमेंट मांग सकता है.

कोलैटरल/सिक्योरिटी-आधारित एजुकेशन लोन के लिए डॉक्यूमेंट

सिक्योर्ड एजुकेशन लोन के लिए जब आप कोई संपत्ति गिरवी रखते हैं, तो सामान्य KYC और आय के प्रमाण के साथ ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भी जमा करने होते हैं:

  • प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के प्रमाण वाला टाइटल डीड.

  • एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, जो यह प्रमाणित करता हो कि प्रॉपर्टी पर कोई पुराना कानूनी दावा नहीं है.

  • नवीनतम प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद.

  • अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान (बनी हुई प्रॉपर्टी के लिए).

  • अप्रूव्ड वैल्यूअर से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट.

  • FD के आधार पर लिए गए लोन के लिए: फिक्स्ड डिपॉज़िट की मूल रसीद और संबंधित बैंक द्वारा जारी किया गया लियन लेटर.

  • बीमा के आधार पर लिए गए लोन के लिए: पॉलिसी के डॉक्यूमेंट और लोनदाता के नाम पर पॉलिसी असाइनमेंट.

एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंटेशन के दौरान इन सामान्य गलतियों से बचें

डॉक्यूमेंट में गलती या किसी जानकारी की कमी होना, एजुकेशन लोन में देरी होने या लोन अस्वीकार होने के सबसे आम कारणों में से एक है. इन प्रमुख गलतियों से बचें:

  • ऐसे KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जिनकी समय-सीमा समाप्त हो गई है: डॉक्यूमेंट जमा करते समय सभी पहचान पत्र और पते के प्रमाण वर्तमान के होने चाहिए और उनकी वैधता अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए.

  • सह-आवेदक के अधूरे डॉक्यूमेंट देना: सह-आवेदक (माता-पिता या अभिभावक) को आय, पहचान और पते के पूरे डॉक्यूमेंट देने होंगे. लोन के आवेदन की प्रक्रिया में देरी होने का एक सामान्य कारण सह-आवेदक द्वारा अधूरे या आंशिक डॉक्यूमेंट जमा करना है.

  • नाम या पता मैच नहीं होना: लोन के आवेदन की प्रक्रिया के दौरान सत्यापन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए सुनिश्चित कर लें कि आधार, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और एडमिशन लेटर सहित सभी डॉक्यूमेंट में नाम और पता एक समान ही है.

  • एडमिशन लेटर नहीं देना: कई आवेदक इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को छोड़ देते हैं; लेकिन मान्य एडमिशन लेटर के बिना, लोन के उद्देश्य की जांच नहीं की जा सकती है.

  • आय का गलत प्रमाण: स्व-व्यवसायी सह-आवेदक कभी-कभी ऑडिट किए गए स्टेटमेंट या ITR की जगह अनौपचारिक आय रिकॉर्ड जमा कर देते हैं, जबकि ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं.

  • सिक्योर्ड लोन के लिए कोलैटरल डॉक्यूमेंट को अनदेखा करना: अगर लोन सिक्योर्ड है, तो एप्लीकेशन जमा करने से पहले प्रॉपर्टी का टाइटल डीड, वैल्यूएशन रिपोर्ट और एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट सही और व्यवस्थित होने चाहिए.

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