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शिक्षा के लिए लोन

एजुकेशन लोन पर टैक्स लाभ कैसे क्लेम करें?

How To Claim Tax Benefits On Education Loan?

हां, शिक्षा के लिए लोन उच्च अध्ययन को फाइनेंस करने के सबसे आसान और तेज़ तरीकों में से एक है. आप 1961 के इनकम टैक्स एक्ट द्वारा प्रावधान किए गए एजुकेशन लोन टैक्स छूट के लिए पात्र हैं. हालांकि, किसी भी टैक्स लाभ और एजुकेशन लोन के लिए कटौती का क्लेम करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए. एजुकेशन लोन पर टैक्स लाभ का क्लेम करने से पहले इन बातों को जानें.

सेक्शन 80E: एजुकेशन लोन के ब्याज में छूट के लिए पूरी गाइड

सेक्शन 80E उच्च शिक्षा लोन का पुनर्भुगतान करने वाले व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान एजुकेशन लोन टैक्स लाभ प्रदान करता है. कई लोग "क्या एजुकेशन लोन टैक्स फ्री है?" पूछते हैं, लेकिन राहत विशेष रूप से एजुकेशन लोन ब्याज कटौती के रूप में लागू होती है, न कि मूलधन के पुनर्भुगतान पर.

इस एजुकेशन लोन इनकम टैक्स लाभ के तहत, आप स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों या कानूनी वार्ड के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर एजुकेशन लोन पर टैक्स लाभ का क्लेम कर सकते हैं. कोई निश्चित एजुकेशन लोन टैक्स छूट लिमिट नहीं है, जिससे यह एजुकेशन लोन के लिए कटौती के रूप में फ्लेक्सिबल हो जाता है. यह एजुकेशन लोन टैक्स छूट पुनर्भुगतान की शुरुआत से लगातार आठ वर्षों तक उपलब्ध है.

अक्सर एजुकेशन लोन इनकम टैक्स छूट या एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट के रूप में जाना जाता है, यह टैक्स योग्य इनकम को कम करने में मदद करता है. फाइनेंस की प्लानिंग करते समय, उधारकर्ताओं को लॉन्ग-टर्म सेविंग को अधिकतम करने के लिए स्टूडेंट लोन की ब्याज दर की सावधानीपूर्वक गणना करनी चाहिए.

भारत में एजुकेशन लोन टैक्स लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?

कई लोगों को आश्चर्य होता है, क्या एजुकेशन लोन टैक्स फ्री है? जब आप भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 80E, आपको भुगतान किए गए ब्याज पर एजुकेशन लोन पर टैक्स लाभ का क्लेम करने के लिए पात्र बनाता है.

एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स लाभ इसके लिए उपलब्ध है –

  • शिक्षा के लिए लोन लेने वाला कोई भी व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने के बाद एजुकेशन लोन ब्याज कटौती का क्लेम कर सकता है.
  • पति/पत्नी द्वारा लोन का पुनर्भुगतान.
  • माता-पिता जो प्राथमिक उधारकर्ता हैं या एजुकेशन लोन के को-साइनी हैं.

80E टैक्स लाभ के लिए एजुकेशन लोन कहां प्राप्त करें?

जहां आप अपने एजुकेशन लोन को सुरक्षित करते हैं, वहां यह निर्धारित करने के लिए भी विचार किया जाता है कि एजुकेशन लोन टैक्स फ्री है और टैक्स कटौती के लिए पात्र हो जाएं. लोन किसी प्रतिष्ठित लेंडिंग संस्थान या RBI-अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से लिया जाना चाहिए. दोस्तों या परिवार के सदस्यों से लिए गए लोन टैक्स कटौती के लिए पात्र नहीं हैं.

एजुकेशन लोन टैक्स कटौती के लिए पात्र कोर्स और उद्देश्य

सेक्शन 80E के तहत, आप केवल भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं. एजुकेशन लोन के लिए पात्र कोर्स में शामिल हैं –

  • सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं पूरी होने के बाद कोई भी फुल-टाइम कोर्स
  • वोकेशनल कोर्स
  • पोस्ट-ग्रेजुएशन कोर्स
  • उपयुक्त बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य कोर्स.

टैक्स कटौती की राशि क्या है?

इनकम टैक्स एक्ट टैक्स लाभ पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करता है. ऐसे छात्रों के लिए जो सोच रहे हैं कि यह उन पर लागू होता है या नहीं और क्या एजुकेशन लोन टैक्स मुक्त है? आप केवल एजुकेशन लोन पर भुगतान किए गए ब्याज से टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं. मूल राशि पर कोई टैक्स कटौती नहीं है. इसलिए, आप बिना किसी एजुकेशन लोन टैक्स छूट लिमिट के एजुकेशन लोन की पूरी ब्याज राशि पर टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं.

कटौती की अवधि क्या है?

भुगतान किए गए कुल ब्याज पर टैक्स कटौती, आपके लोन का पुनर्भुगतान शुरू करने के वर्ष से शुरू होगी. हालांकि, ऐसी कटौती की अवधि केवल अधिकतम आठ वर्ष तक की होती है, या जब तक लोन पर ब्याज पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता, जो भी पहले हो.

अगर आप छह वर्षों के भीतर अपने एजुकेशन लोन का पुनर्भुगतान करते हैं, तो टैक्स कटौती केवल छह वर्ष तक की अनुमति दी जाएगी, आठ वर्ष तक नहीं. इसी प्रकार, अगर आप आठ वर्षों से अधिक की अपनी लोन अवधि को पार करते हैं, तो आप एजुकेशन लोन टैक्स छूट लिमिट के बावजूद किसी भी टैक्स कटौती के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं.

इसलिए, सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट लोन की ब्याज दर की गणना करें आठ वर्षों की अवधि के भीतर लोन का भुगतान करें.

एजुकेशन लोन टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

सेक्शन 80E के तहत टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं –

  1. एजुकेशन लोन प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान या अधिकृत चैरिटेबल ट्रस्ट का सर्टिफिकेट.
  • सर्टिफिकेट में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लिए गए एजुकेशन लोन की मूल राशि और ब्याज राशि का अलग से उल्लेख होना चाहिए.

एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए चरण-दर-चरण प्रोसेस

एजुकेशन लोन इनकम टैक्स लाभ और एजुकेशन लोन इनकम टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए इन चरण-दर-चरण निर्देशों का पालन करें:

  1. लोन पात्रता सत्यापित करें: सुनिश्चित करें कि आपका एजुकेशन लोन भारत या विदेश में उच्च अध्ययन के लिए किसी मान्यता प्राप्त लोनदाता या वित्तीय संस्थान से है.
  • ब्याज सर्टिफिकेट कलेक्ट करें: एजुकेशन लोन टैक्स छूट का क्लेम करने के लिए भुगतान किए गए ब्याज को दर्शाते हुए लोनदाता का सर्टिफिकेट प्राप्त करें.
  • रिकॉर्ड बनाए रखें: सत्यापन के लिए अपने लोन एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट और पुनर्भुगतान रसीद तैयार रखें.
  • कटौती की गणना करें: एजुकेशन लोन के लिए अपनी कटौती और एजुकेशन लोन टैक्स छूट लिमिट जानने के लिए स्टूडेंट लोन की ब्याज दर और भुगतान किए गए कुल ब्याज की गणना करें.
  • टैक्स रिटर्न भरें: अपनी ITR में सेक्शन 80E के तहत ब्याज राशि दर्ज करें.
  • टैक्स लाभ का क्लेम करें: एजुकेशन लोन पर पूरी टैक्स छूट और एजुकेशन लोन टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होने पर सहायक डॉक्यूमेंट सबमिट करें.

Other benefits of taking an education loan?

  • If you are repaying the loan on time, the interest rates decrease.
  • Tuition fees, travel fees, and hostel fees are covered in the loan at the Bank’s discretion.
  • Education loans are very flexible; you can extend the repayment period if you are regular in your EMI payments. But extending your loan tenure will increase the total interest on the loan. So, it is advisable to calculate student loan interest rate and pay off your debts at the earliest.

Common mistakes to avoid when claiming education loan tax benefits

To effectively claim tax benefits on education loan and maximise your education loan tax benefit, avoid these mistakes:

  1. Ignoring eligibility: Ensure the loan qualifies for education loan tax exemption from approved banks.
  • Missing interest certificates: Required for education loan interest deduction and education loan income tax benefit.
  • Claiming principal: Only interest qualifies; is education loan tax free applies to interest, not principal.
  • Incorrect ITR entry: Can affect education loan income tax rebate or tax rebate on education loan.
  • Skipping records: Keep receipts for deduction for education loan.

निष्कर्ष

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सामान्य प्रश्न

क्या एजुकेशन लोन का ब्याज सेक्शन 80E के तहत पूरी तरह से टैक्स कटौती योग्य है?

Only the interest is eligible. The education loan interest deduction provides an education loan income tax benefit, not fully tax-free for principal repayment.

एजुकेशन लोन टैक्स लाभ का क्लेम कौन कर सकता है?

The student, parent, or co-borrower can claim tax benefits on education loan interest paid to avail the education loan income tax rebate under Section 80E.

80E के तहत अधिकतम कटौती क्या है?

There’s no fixed education loan tax exemption limit. You can claim full deduction for education loan interest paid, enhancing your education loan income tax benefit.

मैं कितने वर्षों के लिए एजुकेशन लोन टैक्स लाभ का क्लेम कर सकता/सकती हूं?

You can claim the education loan tax benefit for up to eight consecutive years or until the loan interest is fully repaid.

क्या NBFC या विदेशी बैंकों से लोन लाभ क्लेम कर सकते हैं?

Only loans from approved financial institutions or lenders qualify for education loan tax exemption and education loan interest deduction under Section 80E.

क्या मूलधन के पुनर्भुगतान पर टैक्स लाभ मिलता है?

No, principal repayment is not eligible. Only interest qualifies for tax rebate on education loan and education loan income tax benefit under Section 80E.

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