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टाटा कैपिटल > ब्लॉग > होम लोन पर GST की गणना कैसे करें?
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) 1 जुलाई, 2017 को शुरू की गई एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है. इस समान टैक्सेशन सिस्टम के साथ, रियल एस्टेट सेक्टर अपने व्यवहार में अधिक पारदर्शी हो गया है, जिससे संभावित घर खरीदारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
कहा जा रहा है, अगर आप घर खरीदने के लिए लोन का विकल्प चुनने की योजना बना रहे हैं, तो इस पर लागू GST के बारे में जानना महत्वपूर्ण है. हालांकि GST सीधे आपके लोन EMI या होम लोन की ब्याज दरों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह आपके लोन पर प्रोसेसिंग फीस और विभिन्न अन्य शुल्कों पर लागू होता है.
आइए नीचे दिए गए होम लोन GST दर को विस्तार से समझें.
वस्तु और सेवा टैक्स (GST) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू एक अप्रत्यक्ष टैक्स है. यह सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स और वैल्यू-एडेड टैक्स (वैट) जैसे कई पहले के टैक्स को बदलता है.
जब होम लोन पर GST की बात आती है, तो यह लोन के मूलधन या ब्याज पर लागू नहीं होता है. इस प्रकार, आपकी ईएमआई अप्रभावित रहती है. However, the rate is charged on service-related components such as processing fees, legal fees, valuation charges, and other administrative services offered by lenders. The effect of GST on loans is the rise in the upfront cost of taking a home loan. Additionally, GST plays a role in property pricing. Under-construction properties attract GST at 5% in regular housing and 1% in affordable housing. However, ready-to-move-in homes are GST-free. When GST rates are reduced on housing projects, they can lower property costs, indirectly reducing the loan amount borrowers need.
Also, read – GST on Personal Loan
Here’s a property-wise home loan GST breakdown:
These attract GST at 5% for standard housing and 1% for affordable housing. Since GST applies to payments made before the completion certificate, the property’s overall cost may rise, influencing the loan amount required.
With a reduced 1% GST on property purchase and no input tax credit, these projects remain more budget-friendly for you. Lower property prices can help you opt for smaller loan amounts, keeping EMIs manageable.
GST does not apply once a completion certificate is issued. Buyers only pay stamp duty and registration charges, reducing the upfront tax burden and keeping loan requirements comparatively lower.
GST applies differently to home loan-related charges. Here’s a breakdown of home loan charges GST:
Banks and lenders charge 18% GST on processing fees. For example, a Rs. 10,000 fee would attract Rs. 1,800 GST.
कानूनी सत्यापन, डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर्टी टाइटल चेक के लिए शुल्क भी 18% GST के अधीन हैं. उदाहरण के लिए, अगर कानूनी फी ₹ 5,000 है, तो GST ₹ 900 होगा. यह सेवाओं को थोड़ा अधिक महंगा बनाता है.
अगर लोनदाता इसे सर्विस शुल्क के रूप में मानता है, तो प्री-पेमेंट शुल्क में 18% GST शामिल हो सकता है. यह मूलधन या ब्याज को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन एक बार की लागत में वृद्धि करता है.
होम लोन पर GST की गणना करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा.
These steps ensure accurate GST calculation for loans.
इसे भी पढ़ें – फ्लैट खरीद पर GST और घर खरीदने वालों पर इसका प्रभाव
The method to calculate GST on housing loans is fairly straightforward. Since it is levied on the processing fee on your housing loan, all you have to do is calculate 18% of the total fee charged to you. In the case of an under-construction property, the home loan GST rate is 12% of the overall processing fee.
For instance, if you have taken a loan amount of Rs. 50 lakh, the processing fee will be between Rs. 12,500 to Rs. 50,000. Now, consider a home loan GST rate of 18% on this fee, and it will amount to Rs. 2,250 to Rs. 9,000. Therefore, the total amount payable on the loan will come somewhere between Rs. 14,750 and Rs. 59,000.
If you’re unable to calculate the GST on a home loan manually, you can use an online GST calculator for home loans.
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चूंकि निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर GST लगाया जाता है, इसलिए यह प्रॉपर्टी की लागत को काफी कम करेगा और आपके लिए EMI कम करेगा. हाउसिंग लोन पर मौजूदा स्टैंडर्ड GST दर 18% है, लेकिन प्रभावी दर 12% तक कम हो जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्डर खरीदार को 6% के इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ ट्रांसफर करते हैं.
Here are some of the effects of GST on housing loan EMI:
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GST आपके होम लोन की EMI को सीधे प्रभावित नहीं करता ISN, क्योंकि यह मूलधन या ब्याज पर नहीं लिया जाता है. हालांकि, यह प्रोसेसिंग फीस, कानूनी फीस और वैल्यूएशन फीस जैसी संबंधित सेवाओं पर लिया जाता है, जो आपके लोन से संबंधित खर्चों को बढ़ा सकता है.
नहीं, GST होम लोन के मूलधन या ब्याज भुगतान पर लागू नहीं होता है. इन्हें वित्तीय ट्रांज़ैक्शन माना जाता है, जिन्हें GST से छूट दी जाती है. GST केवल प्रोसेसिंग फीस, प्रशासनिक शुल्क और अन्य लोनदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जैसे सर्विस घटकों पर लिया जाता है.
नियमित आवास के लिए निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के लिए GST दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5% और किफायती हाउसिंग के लिए 1% है. ये दरें पूर्ण सर्टिफिकेट जारी होने से पहले बिल्डर्स को किए गए भुगतान पर लागू होती हैं. पूरा होने के बाद, GST अब लागू नहीं होगा.
नहीं, ready-to-move-in प्रॉपर्टी GST के अधीन नहीं हैं. क्योंकि वे एक कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के साथ आते हैं, इसलिए उन्हें सेवाओं के बजाय पूर्ण एसेट माना जाता है. आपको केवल स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा, GST का नहीं.
इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्डरों को निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री और सेवाओं के लिए भुगतान किए गए GST पर 6% क्रेडिट का क्लेम करने की अनुमति देता है. यह उनके प्रोजेक्ट की कुल लागत को कम करता है, जिससे वे प्रॉपर्टी को अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर ले सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप, खरीदार पात्र प्रोजेक्ट में अधिक किफायती प्रॉपर्टी कीमतों से लाभ उठाते हैं.