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निवेशकों की दावारहित राशि

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण संबंधी ज़रूरी शर्तें) विनियम 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी किए गए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर पर निवेशकों की दावारहित ब्याज/मोचन राशि को एस्क्रो खाते में ट्रांसफ़र किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा, अगर उक्त राशि का भुगतान की तारीख से 7 साल की अवधि तक दावा नहीं किया जाता है, तो उस दावारहित राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। एनसीडी पर अपनी दावारहित राशि की जाँच करने के लिए

यहाँ क्लिक करें

ध्यान दें: आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त हाइपरलिंक पर क्लिक करके, आप टाटा कैपिटल लिमिटेड की वेबसाइट से बाहर निकल जाएँगे और टाटा कैपिटल लिमिटेड के रजिस्ट्रार और; ट्रांसफ़र एजेंट केफ़िन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड की वेबसाइट में प्रवेश करेंगे। यह लिंक केवल डिबेंचर धारकों को उनकी दावारहित राशि की जाँच करने की सुविधा के लिए प्रदान किया गया है।

ज़्यादा जानकारी के लिए, आप सार्वजनिक एनसीडी के लिए einward.ris@kfintech.com  और एनसीडी के निजी प्लेसमेंट के लिए csg-unit@tcplindia.co.in पर लिख सकते हैं।

टाटा कैपिटल लिमिटेड - एंटिटी विवरण

पैन नंबर- AADCP9147P

जीएसटी नंबर - 27AADCP9147P1ZN

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