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प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) क्या है?

पीएमएवाई सरकार द्वारा समर्थित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) है, जिसका मिशन वर्ष 2022 तक सभी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराना है। मूलतया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए आवास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, इस योजना का विस्तार 1 जनवरी, 2017 तक किया गया, जिसमें मध्यम आय समूहों (एमआईजी) को भी शामिल किया गया था।

पीएमएवाई-यू के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी I & II के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) को 1 से दस्तावेज़ीकृत किया गया हैst अप्रैल,2022. से दस्तावेज़ीकृत किया गया है। मौजूदा ग्राहकों के लिए, सब्सिडी को एनएचबी की ओर से अनुबंध के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा।

पीएमएवाई के क्या फ़ायदे होते है?

नीचे पीएम आवास योजना के मुख्य विशेषताएं या फायदे बताए गए हैं:

सब्सिडी के लाभ

शायद पीएमएवाई योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ, प्रधान मंत्री आवास योजना सब्सिडी है, जो अधिकतम रु. 2.67 लाख रु. की राशि के लिए प्राप्त की जा सकती है। पीएम आवास योजना की एलिजिबिलिटी पूरी करने वाले व्यक्ति, साझा करने योग्य अफोर्डेबल हाउसिंग, सब्सिडाइज़्ड व्यक्तिगत मकान निर्माण या उसमें सुधार और स्लम में रहने वाले लोगों के पुनर्वास का लाभ यथास्थिति के आधार पर ले सकते हैं।

लोन की विस्तारित अवधि

पीएम आवास योजना अपने लाभार्थियों को ऐसी लोन अवधि प्रदान करती है, जो अधिकतम 20 वर्षों तक विस्तारित हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को कम पुनर्भुगतान किस्त प्राप्त हो सकती हैं।

लोन की कोई सीमा नहीं।

पीएम आवास योजना, लोन राशि पर ऐसी निर्दिष्ट सीमा नहीं देती है, जिस तक ऋण की राशि प्राप्त की जा सके। इसलिए, लाभार्थी अपनी ज़रूरतों के अनुसार हाउसिंग लोन ले सकते हैं, बशर्ते कि वे अवधि की समाप्ति तक उसका पुनर्भुगतान कर सकें।

अतिरिक्त लोन का विकल्प

जिन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत ऑफ़र की गई राशि के अतिरिक्त हाउसिंग लोन की ज़रूरत हो, वे अतिरिक्त लोन के लिए अप्लाइ कर सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोन गैर-सब्सिडाइज़्ड दरों पर दिए जाएंगे और ऋणदाता, सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क लगाएगा।

महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए फायदे

पीएम आवास योजना, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों में घर का महिला का स्वामित्व होना या प्रॉपर्टी में महिला का सह-स्वामित्व होना अनिवार्य बनाती है और एमआईजी I और एमआईजी II श्रेणियों में यह वैकल्पिक है। इसके अलावा, वेतनभोगी महिलाओं, विधवाओं, ट्रांसजेंडर, अक्षम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरीयतापूर्ण प्रावधान उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए – अगर इस योजना के अंतर्गत कोई वरिष्ठ नागरिक आवेदन करता है, तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए आश्वासन दिया जा सकता है।

पर्यावरण के अनुकूल निर्माण

पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकान इको-फ्रेंडली निर्माण तकनीक और सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और निर्माण की साइट में और उसके आसपास कम से कम नुकसान होता है।

2015, में लॉन्च प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या पीएमएवाई (यू) केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका मिशन है 2015 से 2022. वाले शहरी इलाके में सभी आय वर्गों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था करना। यहां पीएमएवाई आवास योजना -यू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं:

  • स्वीकृत घरों की संख्या – 88 लाख

  • निर्मित घरों की संख्या – 26 लाख

  • दखल किए गए घरों की संख्या – 24 लाख

  • कुल निवेश – रू. 5.20 लाख करोड़

  • केंद्र द्वारा स्वीकृत सहयोग – रू. 1.37 लाख करोड़

  • केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया गया सहयोग – रू. 52,000 लाख करोड़ से अधिक

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या पीएमएवाई (जी) केंद्र सरकार की एक सामुदायिक कल्याण योजना है जिसका मिशन है वर्ष 2022. तक भारत के ग्रामीण इलाके में तह रहे उन लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 'पक्का’ घर प्रदान करना जो 'कच्ची’ झोपड़ी में रह रहे हैं। यहां पीएम आवास योजना -जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं:

  • स्वीकृत घरों की संख्या – 1.23 करोड़

  • पूर्ण किए गए घरों की संख्या – 84 लाख

  • केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया गया सहयोग – रू. 8 लाख करोड़

  • राज्य द्वारा उपलब्ध कराया गया सहयोग – रू. 15 लाख करोड़

पीएमएवाई सब्सिडी क्या है?

पीएम आवास योजना अपने लाभार्थियों को सब्सिडी ऑफ़र करती है, जिसमें नियमित हाउसिंग लोन के बजाय प्रधान मंत्री आवास योजना की सब्सिडाइज़्ड या घटी हुई ब्याज दर लगाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि हर किसी के लिए घर बनाना संभव हो सके।

आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं – 6 लाख रूपए की अधिकतम लोन राशि 20 वर्षों की अवधि के लिए 9% के मूल ब्याज दर पर दी जाती है एलआईजी श्रेणी से संबंधित लाभार्थी को 6.5%. के सब्सिडी वाले दर पर लोन मिलेगा यहां ईएमआई की राशि में कुल कमी रू. 2405 होगी

अतिरिक्त पढ़ें :  पीएम आवास योजना के बारे में सभी जानकारी पढ़ें

पीएमएवाई के लिए कौन पात्र हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त करने के लिए आधारभूत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

  •  

    लाभार्थी का वार्षिक घर का आय निम्नलिखित आय के चार श्रेणियों में से कोई एक श्रेणी होनी चाहिए

     

  • लाभार्थी के परिवार के पास अपना खुद का पक्का घर अपने खुद के नाम से या भारत के किसी भी भाग में किसी अन्य परिवार के सदस्य के नाम से नहीं होना चाहिए

  •  

    यह आवश्यक है कि लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार से किसी भी हाउसिंग स्कीम में किसी भी प्रकार की केंद्रीय सहायता या पीएम हाउसिंग योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त न किया हो।

     

  •  

     

    विवाहित जोड़े के मामले में, एकल पीएम आवास योजना सब्सिडी दोनों के द्वारा या किसी भी एक के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि वे आय की एलिजिबिलिटी पूरी करते हों

     

     

पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची

प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सामान्य ऋण आवेदन-संबंधी दस्तावेजों के अलावा, निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ते है:

  • शपथ सह घोषणा जिसमें यह साबित किया गया है कि लाभार्थी के परिवार के पास खुद कोई पक्का घर नहीं है
  • वार्षिक घरेलू आय – स्व-सत्यापित आय प्रमाणपत्र, वेतन पर्ची
  • निर्माण के अंतर्गत संपत्ति की घोषणा, यदि लागू हो – डेवलपर या बिल्डर के साथ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, उस संपत्ति के लिए मूल्यांकन प्रमाणपत्र जिसे आप खरीदना चाहते हैं, उस संपत्ति के अग्रिम भुगतान की रसीद जिसे आप खरीदना चाहते हैं
  • पहचान प्रमाण – आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता का पहचान पत्र
  • पता प्रमाण की प्रति
  • सक्षम अधिकारी या किसी हाउसिंग सोसाइटी से प्राप्त एनओसी

पीएमएवाई कैलकुलेटरक्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना कैलकुलेटर या  पीएमएवाई कैलकुलेटर सरल ऑनलाइन टूल है, जिसका उपयोग करके आप अपनी पीएमएवाई सब्सिडी राशि और श्रेणी की गणना कर सकते हैं, जिसके लिए आप पीएम आवास योजना के लिए योग्य हैं।

बस आपकी वार्षिक पारिवारिक आय, लोन अवधि और लोन राशि पीएमएवाई कैलकुलेटर में दर्ज करके, आप कुछ ही सेकंड में उस पीएम आवास योजना सब्सिडी की राशि जान सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए आप पात्र हैं।

पीएम आवास योजना के अंतर्गत रजिस्टर करने के लिए कौन पात्र है?

झुग्गी में रहने वाले

जो लोग बेहद अभावग्रस्त आवासों में रहते हैं, जिनके पास पीने के पानी, उचित बुनियादी संरचना की कमी और स्वच्छता जैसी कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वे इस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।

अन्य तीन कॉम्पोनेंट्स

ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), एलआईजीज़ ​​(निम्न आय वर्ग), और एलआईजीज़ (मध्यम आय वर्ग) इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

पीएमएवाई के तहत रजिस्टर होने के स्टेप

पीएम आवास योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए, निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:

1

लॉगिन विवरण

आधिकारिक पीएम आवास योजना वेबसाइट पर लॉग ओन करें

2

बेनिफिट्स चुनें

ड्रॉप-बॉक्स से 'सिटिजन असेसमेंट’ पर क्लिक करके ‘बेनिफिट्स अंडर अदर 3 कॉम्पोनेंट्स’ ऑप्शन चुनें

3

व्यक्तिगत विवरण

आधार क्रमांक एंटर चुनें और 'सब्मिट' पर क्लिक करें।

4

आधार सत्यापन

साइट आपके आधार विवरण को सत्यापित करेगी और यदि वे सही हैं, तो आपको अगले पेज पर भेजा जाएगा जहां आपको अपना नाम, आय, पता, संपर्क नंबर, धर्म, जाति और इसी तरह की अन्य जानकारी देनी होगी।

5

कैप्चा डालें

जब आप सभी जानकारी एंटर कर देते हैं, तो पेज के नीचे दिए गए बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप करें और 'सब्मिट' पर क्लिक करें।

आप बाद में अपने आवेदन और आधार संख्या
की सहायता से अपने विवरणों की जांच कर सकते और एडिट कर सकते हैं

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