रिपोर्ट
निवेशक की जानकारी और वित्तीय विवरण
सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर निवेशकों की कोई भी दावा न किए गए ब्याज/रिडेम्पशन राशि को एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. इसके अलावा, अगर उक्त राशि भुगतान की तिथि से 7 वर्षों की अवधि के लिए क्लेम नहीं की जाती है, तो उक्त क्लेम न की गई राशि को निवेशक एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना होगा.
NCD पर अपनी क्लेम न की गई राशि चेक करने के लिए यहां क्लिक करें.
ध्यान दें: यह आपको सूचित करने के लिए है कि ऊपर दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करके, आप टाटा कैपिटल लिमिटेड की वेबसाइट से बाहर निकल जाएंगे और टाटा कैपिटल लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट दर्ज करेंगे. यह लिंक केवल डिबेंचर धारकों की सुविधा के लिए प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी क्लेम न की गई राशि चेक कर सकें.
अधिक जानकारी के लिए, आप पब्लिक NCD के लिए einward.ris@kfintech.com और NCD के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए csg-unit@tcplindia.co.in पर लिख सकते हैं.