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COVID-19 एक्स ग्राशिया स्कीम

एक्स ग्राशिया भुगतान भारत सरकार द्वारा 1मार्च 2020 से 31अगस्त 2020 (6 महिने / 184 दिन) तक की अवधि के लिए लोन लेने वालों को लोन खातों पर मंजूर सीमा और रु. 2 करोड़ तक की बकाया राशि के लिए छह महिने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान के लिए (सभी बँको और वित्तीय संस्थानों में सभी उधारी/सुविधाओं का कुल) घोषित की गई एक योजना है।

और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए एफएक्यू देखें

  • कुछ भी अग्रेषण करने से पहले, कृपया यहाँ क्लिक करें.
  • आप के लोन खाते से संबद्ध कोविड 19 एक्स ग्राशिया भुगतान के बारे में यदि आप को कोई शिकायत है या आप के लोन खाता नंबर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे पोर्टल पर लॉग इन कीजिए।

 

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस और टाटा कैपिटल आवासीय फाइनेंस - एफएक्यू

बैंक/ऋण देने वाली संस्था निम्न प्रदान करेगी एक्स ग्राशिया1मार्च 2020 से 31अगस्त 2020 (6 महीने/184 दिनों) की अवधि के लिए मंजूर सीमा और (सभी बँको और वित्तीय संस्थानों में सभी उधारी/सुविधाओं का कुल) रु. 2 करोड़ तक की बकाया राशि वाले लोन खातों पर उधारकर्ता खाते में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर।

योजना की मुख्य सुविधाएँ/हायलाइट्स इस प्रकार हैं:

अ) 29.02.2020. के अनुसार स्वीकृत सीमा और (ऋण देने वाले सभी संस्थानों की सभी सुविधाओं का कुल) रु.2 करोड़ से कम बकाया राशि वाले लोन खाते

ब) 29.02.2020. पर ऋणदाता संस्थानों की खाता पुस्तिका के लोन खातें मानक होने चाहिए

क) राहत में नीचे दिए खंड कवर किए जाएंगे - एमएसएमई लोन, एज्यूकेशन लोन, हाऊसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड देय राशी, ऑटोमोबाईल लोन, प्रोफेशनल्स को पर्सनल लोन्स और कंज़म्पशन लोन।

ड) धनवापसी की अवधि 1मार्च 2020 से 31अगस्त 2020, के बीच की होगी यानी 6 महिने की अवधि/184 दिन।

नहीं। एक्स ग्राशिया आवेदन करने की किसी भी आवश्यकता के बिना सभी पात्र उधारकर्ताओं के लोन खाते में राहत क्रेडिट की जाएगी।

नहीं।29.02.2020. पर लोन “नॉन पर्फामिंग एसेट (एनपीए) नहीं हो सकती

हां। पैकेज पात्र उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा, चाहे उन्होंने 27.03.2020 दिनांकित DOR सं. BP.BC.47/21.04.048/2019-20 और 23.05.2020. पर विस्तारित आरबीआई द्वारा घोषित पुनर्भुगतान पर रोक का लाभ उठाया हो या आंशिक रूप से लाभ उठाया हो या नहीं उठाया हो।

हाँ, बशर्ते कि स्वीकृत और बकाया राशियाँ रु.2 करोड़ से अधिक न हो।29.02.2020 पर बकाया राशि अंतरीय ब्याज राशि की गणना की संदर्भ राशि होगी।

अंतरीय राशि संबंधित लोन खाते (खातों) में जमा की जाएगी।

राशि को लोन देय राशि के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। हालाँकि, सरकारी योजना के अनुसार वह हमारे दावे के अधीन होगा।

हाँ। ऐसे उधारकर्ता 1 मार्च 2020 से खाते के बंद होने की तारीख तक अंतरीय ब्याज के रिफंड के लिए पात्र हैं (31अगस्त 2020). के बाद की नहीं

उसे आपके बचत/चालू खाते में जमा किया जाएगा। यह क्रेडिट सरकारी योजना के अनुसार अनुमोदित किए जाने वाले हमारे दावे के अधीन है।

अ) एज्यूकेशन लोन, हाऊसिंग लोन, ऑटोमोबाईल लोन, प्रोफेशनल्स को पर्सनल लोन्स और कंज़म्पशन लोन के संबंध में अंतरीय ब्याज घटक की गणना करने के लिए लागू किए जाने वाली ब्याज दर लोन के समझौतों/दस्तावेज़ीकरण में निर्दिष्ट की गई 29फरवरी 2020. के अनुसार लागू की जाने वाली दर के अनुसार अनुबंधित दर होगी।

ब) कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के संबंध में अंतरीय ब्याज घटक की गणना करने के लिए लागू किए जाने वाली ब्याज दर लोन के समझौतों/दस्तावेज़ीकरण में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अनुबंधित दर होगी। यदि राहत राशि हेतु किसी निर्धारित अवधि के लिए समान मासिक किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है, तो ब्याज एमसीएलआर/आधार दर पर लागू किया जा सकता है जैसा भी मामला हो।

c) एमएसएमई:

. सावधि लोन/मांग लोन के संबंध में अंतरीय की गणना करने हेतु ब्याज दर लोन के समझौतों/दस्तावेज़ीकरण में निर्दिष्ट की गई 29फरवरी 2020. के अनुसार लागू की जाने वाली दर के अनुसार अनुबंधित दर होगी

· कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट के संबंध में, अंतरीय की गणना करने हेतु ब्याज दर 29.02.2020. के अनुसार प्रचलित ब्याज दर होगी

ब्याज अंतरीय की गणना करने हेतु 29.02.2020 पर प्रचलित जिस अनुबंधित दर/ब्याज दर पर विचार किया जाएगा, उसमें से खाते में लागू किया जाने वाला कोई भी दंड या दंड ब्याज दर अपवर्जित किया जाएगा।

29.02.2020 पर बकाया राशि अंतरीय की गणना के लिए संदर्भ राशि होगी। 01.03.2020 - 31.08.2020 के बाद किए जाने वाले किसी भी पुनर्भुगतान/क्रेडिट की गणना के उद्देश्य के लिए उपेक्षा की जाएगी।

इस अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना 29.02.2020. पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार दिन के अंत में दैनिक बकाया राशि के आधार पर की जाएगी ब्याज की चक्रवृद्धि गणना मासिक रूप से की जाएगी।

उधारकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी शिकायत को पंजीकृत करने के लिए हमारी वेबसाइट पर अपने लोन खाते में लॉग इन करके या हमारी शाखा में जाकर अपनी शिकायत सबमिट कर सकते हैं।

सुरक्षित रहें - इन दिशानिर्देशों का पालन करके खुद को डिजिटल रूप से सुरक्षित करेंः

  • हमेशा प्रेषक के ईमेल पते को सत्यापित करें। टाटा कैपिटल के संबंध में, किसी ऐसे ईमेल पर प्रतिक्रिया ना करें, जिसमें प्रत्यय डोमेन नाम के रूप में tatacapital.com या tatacapital.in नहीं है।
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