भारत में कोविड-101 के दोबारा उभार के कारण, बाद के नियंत्रण के उपायों से रिकवरी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और नयी अनिश्चितताएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए, उधारकर्ताओं के संभावित दबाव को कम करने के उद्देश्य से आरबीआई ने "रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0: लोगों और छोटे कारोबारों के दबाव से संबंधित कोविड-102 रेज़ोल्यूशन" नाम से 102 सर्कुलर/निर्देश जारी किया है 5 मई, 2021 का डीओआर.एसटीआर.आरईसी 11/21.04.048/2021-22 और डीओआर.एसटीआर.आरईसी 12/21.04.048/2021-22 देखें।
लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत, ग्राहक जो वित्तीय दबाव में हैं को "रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क VAR_101 पर आरबीआई सर्कुलर के अनुसार और ग्राहक की वित्तीय हालत और लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर हमारे द्वारा बनाई गयी नीति के अनुसार किए गए क्रेडिट मूल्यांकन के अनुसार ग्राहक भुगतान की रीशेड्यूलिंग, बाक़ी लोन अवधि का विस्तार, या ईएमआई/ब्याज अधिस्थगन जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं।